गोवध करने वाले पेशेवर अपराधी पर रासुका के अन्तर्गत की गई कार्यवाही
गोवध करने वाले पेशेवर अपराधी पर रासुका के अन्तर्गत की गई कार्यवाही
अजीत कुमार सिंह
सीतापुर जिले के कोतवाली तालगांव दिनांक 13 जुलाई 2020 को अभियुक्त रफी पुत्र साबिर कुरेशी निवासी मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से एक अददत तराजू, तीन बाट,दो मोटसाइकिले बरामद हुई थी इस संबंध में थाना तालगांव पर मुकदमा अपराध संख्या 235/2020 धारा 3/5/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम व 7 सी एल ए एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था अभियुक्त के उक्त कृत्य से जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था जिससे लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई पर्याप्त पुलिस बल लगाकर स्थिति को सामान्य किया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने एवं सन लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद लोगों में विश्वास कायम हो सका पंजीकृत अभियोग की विवेचना पूर्ण करते हुए दिनांक 21जुलाई 2020 को अन्तर्गत धारा 3/5/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम 7 सी एल ए एक्ट में आरोप पत्र A190/20 में माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है अभियुक्त वर्तमान में जिला कारागार सीतापुर में बंद है घटना में संलिप्त तीन अभियुक्त गण पर पूर्व में ही NSA की कार्यवाही की जा चुकी है अभियुक्त रफी उपरोक्त जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत था।N.S.Aअधि रोपित किए जाने के फलस्वरूप अभियुक्त रफी उपरोक्त को अग्रिम 1 वर्ष तक के लिए विरुद्ध किए जाने हेतु निर्देश जेल में शामिल कराया गया।