शस्त्र लाइसेंस के लिये यू0आई0एन0 अनिवार्य। अन्यथा 29 जून के बाद लाइसेंस हो जायेगा अवैध।
शस्त्र लाइसेंस के लिये यू0आई0एन0 अनिवार्य। अन्यथा 29 जून के बाद लाइसेंस हो जायेगा अवैध।
कासगंज: अपर जिला मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी शस्त्र अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उ0प्र0 शासन, गृह द्वारा आयुध अधिनियम के तहत सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकार्ड एन0डी0 ए0एल0 एलिस के पोर्टल पर 29 जून, 2020 तक अपलोड कराने हेतु निर्देषित किया गया है।
शस्त्र लाइसेंस का रिकार्ड अपलोड न होने की दषा में 29 जून, 2020 के बाद बिना यू0आई0एन0 के शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जायेगा। आयुध अधिनियम 1959 एवं संषोधन अधिनियम 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसेंसी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज हैं, वे अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसम्बर 2020 तक अनिवार्यरूप से जमा/सरेण्डर कर दें। आम्र्स डीलर्स की दुकानों के भौतिक सत्यापन हेतु दो माह का अभियान चलाया जायेगा। नये शस्त्र लाइसेंसों व अन्य सेवाओं के लिये आवेदन पत्र तथा आग्नेस्त्रों के पृष्ठांकन आदि के लिये प्रार्थना पत्र केवल एन0डी0ए0एल0 एलिस पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
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