तीन सदस्यीय जाँच समिति की जाँच मे ग्राम प्रधान संवरा प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता के दोषी; डीपीआरओ ने मांगा स्पष्टीकरण
चिलकहर(बलिया) जिलाधिकारी बलिया के आदेश के क्रम मे उप कृषि निदेशक बलिया की अध्यक्षता मे नियुक्त तीन सदस्यीय जाँच समिति ने शिकायत की स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच कर अपनी जाँच आख्या संबंधित अधिकारी को सम्प्रेषित कर दिया है।
विकास खण्ड चिलकहर की ग्राम पंचायत संवरा निवासी समाजसेवी वीरेंद्र कुमार सिंह पुत्र गुरू प्रसाद सिंह द्वारा ग्राम प्रधानो के विरुद्ध जाँच हेतु निर्धारित प्रविधानानुसार जिलाधिकारी को नोटरी शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस परिपेक्ष्य मे जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक 3121 दिनांक 12-12- 2017 को इसकी जाँच हेतु उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता मे दो तकनीकी अधिकारियों की जाँच टीम गठित की गयी थी। जाँच टीम द्वारा ग्राम पंचायत संवरा मे कराये गये कुछ कार्यों का स्थलीय एवं तकनीकी परीक्षण कर ग्राम प्रधान एवं विभागीय लोक सेवको को घोर वित्तीय अनियमितता, अभिलेखीय कूट रचना एवं नानाविध धोखाधड़ी के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के बाद अपनी आख्या दिनांक 23 03 2020 को प्रेषित कर दी गयी।
जाँच टीम के जाँच आख्या का अवलोकन कर जिला पंचायत राज अधिकारी ने नोटिस जारी कर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी को आरोप के आलोक में अपनी निर्दोषता सावित करने हेतु 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है।